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    Pune: नाबालिग लड़के ने पोर्श कार से दो इंजीनियरों को कुचला, 300 शब्दों पर लेख लिखने की सुनाई सजा !

    Viral Punjab NewsBy Viral Punjab NewsMay 21, 2024No Comments3 Mins Read
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    Pune में 17 साल के नाबालिग लड़के ने पोर्श कार से दो इंजीनियरों को कुचलकर मारने वाला मामला सामने आया है | आरोपी लड़के के बिल्डर पिता को पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। यह हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रविवार, 19 मई की सुबह हुआ था। हादसा बेहद ही खौफनाक था | तककरण इतनी जबरदस्त थी की लड़की की मैके पर ही मौत हो गई और लड़के ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया | हालांकि पुलिस ने नाबालिग लड़के को पकड़ लिया था | पर इस हादसे के 14 घंटे बाद ही नाबालिग को अदालत से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। कमिश्रर का कहना है कि आरोपी नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी गई है।

    रविवार सुबह हुआ था हादसा
    पुलिस के अनुसार, यह हादसा 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को कुचल दिया। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। इस भयानक हादसे में दोनों की जान चली गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है |

    जानकरी में मुताबिक नाबालिग एक स्थानीय पब में 12वीं का रिजल्ट आने पर जश्न मना रहा था। दुर्घटना से पहले उसे शराब पीते देखा गया था। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है, इसके बावजूद पब वालों ने उसे शराब पिलाया, जो कि अवैध है।

    वही अदालत ने कुछ शर्तो पर लड़के को छोड़ दिया था | पहली शर्त है कि आरोपी को अगले 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबलों और ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी। दूसरी उसे अपना इलाज मनोचिकित्सक से करवाना होगा। तीसरी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। चौथी शर्त आरोपी को सजा के तौर पर ‘सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान’ विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर लेख लिखना होगा।
    जमानत के फैसले के जवाब में पुणे पुलिस ने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। पुलिस का कहना है कि अपराध बेहद गंभीर है। इस कारण कड़ी न्यायिक जांच की आवश्यकता है।

    कमिश्नर कुमार ने कहा कि हमने घटना को गंभीरता से लिया है। हमने आईपीसी की धारा 304 के तहत कार्रवाई की है, जो एक गैर-जमानती धारा है क्योंकि यह एक जघन्य अपराध है। पुणे पुलिस ने लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया ह

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